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दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास हेतु 21 सूत्रीय मांग पत्र- लव तिवारी ~ Lav Tiwari ( लव तिवारी )

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मंगलवार, 23 फ़रवरी 2021

दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास हेतु 21 सूत्रीय मांग पत्र- लव तिवारी


1, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत

2, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार

3, माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता केन्द्रीय मन्त्री(दिव्यांगजन मन्त्री)भारत सरकार


विषय: दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास हेतु 21 सूत्रीय मांग पत्र।


महोदय,


निवेदन है कि दिव्यांग देश की सबसे कमजोर,वंचित व उपेक्षित कड़ी है जिसकी तरफ आजादी से आज तक सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए उनका आज तक कोई विकास नहीं हुआ है अपनी मांगों को लेकर आज हम सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और हम भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें।


1, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को अति शीघ्र जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।


2, देश व समस्त प्रदेशों में दिव्यांग आयोग तुरंत बनाए जाएं और उसमें सभी पदाधिकारी दिव्यांग हो। ऐसी स्थाई व्यवस्था की जाए।


3, केंद्र में सभी प्रदेश सरकारों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत,क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत,नगर निगम,नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत ,सरकारी ,अर्द्ध सरकारी ,सहकारी एवं अन्य व्यक्तिगत समितियां हाउसिंग सोसायटी कोऑपरेटिव सोसायटी ,गन्ना सोसायटी, विधानसभा ,विधान परिषद, लोकसभा व राज्यसभा में विकलांगों का 4% आरक्षण लागू कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुरूप सीट रिजर्व की जाए


4, दिव्यांग,वृद्ध, विधवा एक देश एक पेन्शन ₹5000 महीना की जाए तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह साल में महंगाई भत्ता जोड़ कर दी जाए।


5, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल नीति के सभी प्रावधानों को अति शीघ्र लागू किया जाए ओर उसमें सभी पदाधिकारी दिव्यांग हो ऐसा प्रावधान किया जाए।


6, देश में सभी राज्यों के सरकारी विभागों निगमों एवं निजी सेक्टर में दिव्यांगों का नौकरी व रोजगार में 4% कोटा सुनिश्चित करके अविलम्ब पूर्ण किया जाए एवं सरकार के सभी पदों पर दिव्यांगों को योग्यता के आधार पर अविलंब पदोन्नति दी जाए वह दिव्यांगों का अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न अभिलंब बंद किया जाए।


7, दिव्यांगों व दिव्यांगों के बच्चों को सरकारी व निजी शिक्षा वह उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगों का 4% कोटा सुनिश्चित करते हुए समस्त प्रकार की फीस निशुल्क की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के अनुरूप दिव्यांगों के लिए सभी जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर निशुल्क चलाए जाएं।


8 देश व प्रदेशो में दिव्यांगजन आयुक्त व दिव्यांग विभागों में जिले स्तर से राष्ट्र स्तर तक के सभी बड़े पदों पर दिव्यांग ही तैनात किए जाए।अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की जाए।


9, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शर्तों में सभी दिव्यांगों एवं उनके आश्रितों को अनिवार्य रूप से अभिलंब सम्मिलित किया जाए व दिव्यांगों के लिए अंत्योदय कार्ड अनिवार्य रूप से लागू किया जाए अगर कोई अधिकारी इस में लापरवाही बरतना है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए।


10, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के लाभ हेतु शर्तों में दिव्यांगों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए वह जो विकलांग अकेला रहता है उसे भी उपरोक्त सभी सुविधाएं दी जाएं ऐसा उसमें अविलंब प्रावधान किया जाए।


11, देश में प्रदेश के मुख्यालयों के साथ-साथ एक जनपद मुख्यालय पर दिव्यांग भवन बनाए जाएं एवं उनका संचालन दिव्यांगों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।


12, सार्वजनिक स्थलों बसों ट्रेनों हवाई अड्डे एवं बंदरगाह आदि में स्वरोजगार हेतु दिव्यांगों को दुकानें दी जाएं तथा पुलिस व अन्य कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न अविलंब बंद कराया जाए उत्पीड़न करने वाले के विरुद्ध जुर्माना सहित दंड का प्रावधान किया जाए ऐसी व्यवस्था तुरंत लागू की जाए।


13, समस्त दिव्यांग कन्याओं /युवाओं की शादी अनुदान राशि कम से कम दो लाख की जाए तथा धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाए।


14, सभी प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्राफी पीड़ितों के लिये सरकार द्वारा भारत मे इलाज उपलब्ध नही होता तब तक सरकार उन्हें केयर टेकर,फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी आदि की सुविधा की अधिनियम में व्यवस्था कर उपलब्ध कराई जाए।


15, सांसद निधि व विधायक निधि का 25% धनराशि दिव्यांगों को उपकरण सहित संपूर्ण विकास में खर्च की जाए।


16, देश की सभी सुपरफास्ट ट्रेनों से हटाये गये दिव्यांग कोच/महिला कोच अविलम्ब लगाये जाये तथा दिव्यांग कोच की जगह ट्रेनों में निश्चित की जाए और गार्ड की जिम्मेदारी हो कि दिव्यांग व उसके सहायक के अतिरिक्त अन्य कोई दिव्यांग कोच में मिलता है तो गार्ड व पुलिस के विरुद्ध जुर्माना व दण्ड का प्रावधान किया जाए।

17, सरकार द्वारा दिव्यांगों को दिए जा रहे हैं उपकरण पर लगाई गई पाबंदी तक सभी उपकरणों के रिपेयर टूट-फूट एवं खराब होने पर सरकार द्वारा निशुल्क ठीक कराया जाए जैसा कि ट्राई साइकिल के लिए 3 साल की बाध्यता है उसी तरह बैटरी द्वारा चालित ट्राई साइकिल 10 साल की बाध्यता है लेकिन 6 महीने में ही खराब हो जाती है जिसकी कंपनियां ओर सरकार रिपेयर नहीं कराती और विकलांग के पास इतना धन नहीं होता। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार सुनिश्चित करें।


18, सभी दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं रेलवे रियायती कार्ड सभी जिलों के अंदर ही बनाने की व्यवस्था की जाए। अगर किसी दिव्यांग को जनपद मुख्यालय के अलावा कहीं भेजा जाता है तो उसके आने जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए।


19, दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति को स्वरोजगार हेतु एसटीपी (स्पेशल कंपोनेंट प्लान )योजना की शर्तों में समस्त दिव्यांगों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए एवं ₹500000 तक का ऋण बिना ब्याज दिया जाए।


20, सुगम भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय स्तर पर व्हीलचेयर वह दिव्यांगों की पहुंच तथा सभी सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों दिव्यांगों की पहुंच के अनुरूप हो इसकी व्यवस्था अभिलंब की जाए।ओर सहायता प्राप्त पंजिकृत एन जी ओ (NGO) के पिछले पांच वर्षों के कार्यो का दिव्यांगों की मौजूदगी में आडिट कराया जाए।गबन की स्थिति में स्थाई रूप से रोक लगाकर दण्डित किया जाए।


21, विज्ञापन सँख्या 2/2018 रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों के साथ हुई अनियमितताओं का निपटारा शीघ्र करके रेलवे में उत्तीर्ण दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अति शीघ्र जारी करे।एवं उत्तर प्रदेश के 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र दिव्यांगों का 4% कोटा पूर्ण कर अविलम्ब नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।ओर ऐसा सुनिश्चित किया जाए जो भी अन्य विभाग/अधिकारी दिव्यांगों के साथ ऐसा भेदभाव करेगा उसके विरुद्ध जुर्माना सहित दण्ड का प्रावधान किया जाए।

दिनांक
२० फरवरी २०२१ 
  लव कुमार ग़ाज़ीपुर (समाजसेवी)