1 वेबसाइट का प्रारूप
2 रजिस्ट्रेशन करके अपने अन्य विस्तार को भरे
3 आप को सारे कार्य को दिशा निर्देश के आधार पर पूर्ण करके दो विशेष दस्तावेज प्राप्त होंगे।
इन दस्तावेजों को साथ आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल पर विजिट करे वहाँ दिव्यांग जन बिभाग में सम्पर्क कर अपने दस्तावेज के साथ आधर कार्ड की कॉपी दे । मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं दिव्यांग विभाग के चिकित्सकों के पुष्टि के बाद आप की दिव्यांग यूडी आईडी एवं दिव्यांग जन सर्टिफ़िकेट अगले 7 दिनों के अंदर आपको वेबसाइट पर विजिट कर दोनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते है।।
विकलांग जन प्रमाण पत्र मिलने के बाद आप को अपने आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर आप की आय 46000 से कम है कभी कभी आप के तहसील के अधिकारी आप की इनकम शून्य जानते हुए भी आप का आय प्रमाण पत्र 46000 से ऊपर बना देते है जिससे आप की विकलांग पेंशन नही मिलती है 46000 से जितना चाहे कम बनवाये लेकिन अधिक न बने।
अन्य अवश्य दस्तावेज
1 विकलांग प्रमाण पत्र
2 परिवार नकल की कापी ( कुटुम्भ रजिस्टर)
3- प्रधान के प्रस्ताव
4- आधार कार्ड की कॉपी
5 बैंक पासबुक - एकाउंट नंबर / आई एफ़ सी कोड
इन सारे दस्तावेज के साथ आप का रेजिस्ट्रेशन विकलांग पेंशन के लिए होगा । रजिस्ट्रेशन के बाद कि कॉपी के साथ ऊपर दिए 5 डॉक्यूमेंट को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा । फिर कुछ महीने के बाद आप को 3 महीने पर हर महीने के 500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपया प्राप्त होगा।
जैसा कि आप सभी जानते है कि अन्य विकलांग जन से बहुत दुःखद अपनी भयानक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की विकलांगता है। अन्य विकलांग जन विकलांग होते हुए भी बहुत से कार्य को आसानी से कर लेते है । पर अपनी बीमारी में काम करना तो दूर जीना दुस्वार हुआ है।
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